
न्यूजीलैंड का सादा भाषा अधिनियम (New Zealand’s Plain Language Act)
सादा भाषा अधिनियम हाल ही में न्यूजीलैंड सरकार द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम में सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक दस्तावेजों और वेबसाइटों में सरल और आसानी से समझने योग्य अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता है।
अधिनियम का उद्देश्य क्या है?
सादा भाषा अधिनियम का उद्देश्य संचार को स्पष्ट, समावेशी और आम जनता के लिए आसानी से सुलभ बनाकर सार्वजनिक सेवाओं की दक्षता और जवाबदेही में सुधार करना है। विधेयक के अनुसार, सादी भाषा एक ऐसी भाषा है जो लक्षित दर्शकों को एक बार पढ़ने के बाद समझने में सक्षम बनाती है। अधिनियम स्पष्ट, संक्षिप्त और सुव्यवस्थित होने के लिए सादा भाषा को परिभाषित करता है।
कौन सी भाषा सादा भाषा बनाती है?
हालांकि सादा भाषा अधिनियम यह निर्दिष्ट नहीं करता है कि कौन सी भाषा “सादे भाषा” का गठन करती है, अधिनियम “सादा अंग्रेजी” के उपयोग के लिए अभिप्रेत है। अधिनियम आधिकारिक दस्तावेजों और वेबसाइटों में माओरी भाषा (न्यूजीलैंड में स्वदेशी लोगों की भाषा) के उपयोग को प्रतिबंधित नहीं करता है।
सादा भाषा अधिनियम की मुख्य विशेषताएं (key features) क्या हैं?
- कानून मुख्य रूप से उन लोगों को लाभान्वित करना चाहता है जो अंग्रेजी को अपनी दूसरी भाषा के रूप में बोलते हैं, विकलांग और कम शिक्षित हैं।
- इसका उद्देश्य देश की नौकरशाही से शब्दजाल और जटिल भाषा को हटाकर न्यूजीलैंड को अधिक समावेशी लोकतंत्र बनाना है।
- यह अधिनियम सादा भाषा के अधिकारियों की नियुक्ति और लोक सेवा आयुक्त द्वारा सरल भाषा मार्गदर्शन के निर्माण को अनिवार्य करता है।
- इसे सरकारी अधिकारियों द्वारा अनुपालन का आकलन करने के लिए एक रिपोर्टिंग ढांचे के गठन की भी आवश्यकता है।
- इस अधिनियम के तहत, एक सार्वजनिक सेवा एजेंसी को प्रत्येक वर्ष लोक सेवा आयुक्त को सादे भाषा के उपयोग के अनुपालन की रिपोर्ट करनी होगी। आयुक्त को, बदले में, एजेंसियों के अनुपालन की रिपोर्ट लोक सेवा मंत्री को देनी होगी, जो रिपोर्ट प्राप्त होने के 20 व्यावसायिक दिनों के भीतर न्यूजीलैंड की संसद को रिपोर्ट की एक प्रति प्रस्तुत करेंगे।
- यद्यपि अधिनियम एक बार रॉयल सहमति प्राप्त करने के बाद कानूनी रूप से बाध्यकारी है, यह कानूनी अधिकार प्रदान नहीं करता है या कानूनी दायित्व नहीं देता है जो किसी भी व्यक्ति पर कानून की अदालत में लागू करने योग्य है।